ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा

दरभंगा में ठंड का मौसम और कम तापमान,विशेष रूप से सुबह और शाम के समय में जारी है,जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।जिसे देखते हुए दरभंगा जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रौशन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत दरभंगा जिला के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग-08 तक शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 08.01.2025 तक प्रतिबंध कर दिया है और उन्होंन कहा है कि वर्ग-08 से उपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 09.00 से एवं अपराह्न 03.30 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ संचालित करने का निर्देश विद्यालय प्रबंधन को दिया है उक्त आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे। परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी में विद्यालय के अवधि में उपस्थित रहेगें।उपरोक्त आदेश दिनांक-06.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक-08.01.2025 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का अनुपालन करने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , जिला शिक्षा पदाधिकारी , वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को निर्देश दिया गया है।

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